UP Panchayat Chunav 2021:यूपी के इन जिलों में आज से शुरू हुआ नामांकन..जान ले नियम।

उत्तर प्रदेश(UP Panchayat Chunav 2021)में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए आज से यानी 3 अप्रैल से शुरुआत हो गई है। यूपी के 18 जिलों के उम्मीदवार ग्राम प्रधान ,क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, सहित जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन दाख़िल करेंगे।लेकिन इस बार नामांकन के दौरान कुछ नियमों का भी पालन करना होगा।पढ़ें युगान्तर प्रवाह की एक रिपोर्ट।

UP Panchayat Chunav 2021:यूपी के इन जिलों में आज से शुरू हुआ नामांकन..जान ले नियम।
फोटो साभार गूगल

UP Panchayat Chunav 2021: यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए 3 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है।रविवार तक चलने वाली इस प्रक्रिया के तहत में ग्राम प्रधान,ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य सहित जिला पंचायत सदस्यों का नामांकन पत्र दाख़िल किया जाएगा।सुबह 8 बजे से सायं 5 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकेगा। सारी प्रक्रियाएं विकास खण्ड(ब्लॉक)कार्यालय में सम्पन्न होंगीं।

तीन अप्रैल से इन जिलों में होगा नामांकन।

यूपी के इन जिलों में आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है जिसमें सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती,संतकबीरनगर, गोरखपुर, जौनपुर और भदोही जिला शामिल हैं।

राज्य चुनाव ने प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदेशित किया है कि नामांकन स्थल से 200 मीटर की परिधि के भीतर किसी भी प्रकार की कोई भीड़ नहीं होगी। उम्मीदवार साथ उसके चुनाव अभिकर्ता,प्रस्तावक और मदद के लिए एक व्यक्ति को ब्लॉक के अंदर प्रवेश की अनुमति मिलेगी।

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बिना मास्क के नहीं मिलेगी अनुमति।

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राज्य निर्वाचन आयोग ने कोविड काल के दौरान होने वाले पंचायत चुनाव के दौरान नामांकन स्थल में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कोविड नियमावली का पालन करते हुए नामांकन दाखिल करना होगा। जिसमें मास्क लगाना बेहद जरूरी है।

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कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति भी करा सकेगा नामांकन।

यूपी पंचायत चुनाव(UP Panchayat Chunav 2021)के दौरान यदि कोई व्यक्ति कोरोनो से संक्रमित है और चुनाव लड़ना चाहता है तो राज्य निर्वाचन आयोग ने उसके लिए भी आदेश जारी करते हुए कहा है कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ऐसे व्यक्ति का नामांकन  कराया जाएगा। वह अपना नामांकन पत्र अपने प्रस्तावक या किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा रिटनिंग ऑफिसर को प्रस्तुत कर सकता है।ऐसे व्यक्ति को अधिकारी के सामने आने की जरूरत नहीं है।

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