Haj Inspector Vacancy: हज इंस्पेक्टर बनने का सुनहरा मौका ! महिला पुरुष कर सकते हैं आवेदन, जानिए अंतिम डेट
Fatehpur News In Hindi
सऊदी अरब (Saudi Arabia) में हज यात्रियों की मदद के लिए खादिमुल हुज्जाज यानी कि हज इंस्पेक्टर (Haj Inspector) बनने के आवेदन मांगे गए हैं. अंतिम तिथि 4 जनवरी है. महिला पुरुष दोनों इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. जानिए नियम शर्तें
Haj Inspector Vacancy In UP: हज कमेटी ऑफ इंडिया (Haj Committee of India) ने सऊदी अरब में हज यात्रियों की मदद के लिए इस बार खादिमुल हुज्जाज जिसका नाम अब हज इंस्पेक्टर (Haj Inspector) कर दिया गया है. इसके लिए वेकैंसी निकली है.
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी फतेहपुर (Fatehpur) ने कहा कि इस आवेदन के लिए महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि 150 हज यात्रियों में एक Haj Inspector का चयन होगा जिसके लिए कुछ शर्तें रखीं गईं. जिसको पूरा करने वाले का नियमानुसार चयन किया जाएगा.
खादिमुल हुज्जाज (Haj Inspector) बनने के लिए ये होंगे नियम
हज यात्रियों की सेवा करने के लिए खादिमुल हुज्जाज (Haj Inspector) बनने के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने आवेदन मांगे हैं. बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) से इस बार 13748 लोग हज के लिए जाएंगे.
जिसके लिए प्रत्येक 150 व्यक्तियों में एक हज इंस्पेक्टर का चयन लिखित और साक्षात्कार के बाद किया जाना है. जानिए इन नियमों को...
1. ऑनलाइन आवेदन हज कमेटी ऑफ इण्डिया की वेबसाइट https://hajcommittee.gov.in पर किया जायेगा व निर्धारित प्रपत्र अपलोड किये जायेंगें.
2. ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि 04 जनवरी, 2025 है.
3. प्रत्येक 150 हज यात्रियों पर 01 राज्य हज इंस्पेक्टर का चयन होना है.
4. महिलाए भी आवेदन कर सकती है.
5. मशीन पठित पासपोर्ट की वैद्यता 15 जनवरी, 2026 तक होना आवश्यक है.
6. पुरुष / महिला आवेदक जिनकी आयु 04.01.2025 को 50 वर्ष से कम हो अर्थात 04 जनवरी, 1975 को व उसके बाद जन्म हुआ हो.
7. आवेदक को हज या उमराह किया होना आवश्यक है। खादिमुल हुज्जाम के रूप में जिनकी गत 04 वर्षों में सेवाएं अच्छी रही होंगी उनमें से 20 प्रतिशत आवेदकों का चयन किया जायेगा.
8. आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक डिग्री होना आवश्यक है.
9. आवेदक केन्द्र / राज्य सरकार, सरकार के अधीन पब्लिक सेक्टर अण्डटरेकिग / सवैधानिक सस्था व पैरा मिलिट्री फोर्स के होना आवश्यक है. अस्थाई, अंशकालिक, सीजनल, आउटसोर्स, संविदा, तदर्थ कर्मचारी आवेदक नहीं कर सकेंगे। वरिष्ठ अधिकारी जैसे केन्द्र व राज्य सरकार में क्लास-ए या समकक्ष अधिकारी आवेदन नहीं कर सकेंगें.
10. राज्य हज समिति एवं स्टेट वक्फ बोर्ड से कुल कोटे के 15 प्रतिशत से अधिक स्थायी कर्मचारी नामित नहीं किये जायेंगें.
11. नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.
12. आवेदक को इण्टरनेट व स्मार्ट फोन के उपयोग से अभ्यस्त होना आवश्यक है.
13. आवेदक को सऊदी अरबी की गाइडलाइंस अनुसार सभी आवश्यक वैक्सीन की डोज प्राप्त होना आवश्यक है
14. आवेदकों को हज यात्रियों की बोल-चाल की भाषा से भिज्ञ होना आवश्यक है. अरबी भाषा के जानकार को वरीयता मिलेगी.
15. आवेदक का शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है जिसके लिए सरकारी चिकित्सालय से स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है.
16. चयनित राज्य हज इंस्पेक्टर को हज कमेटी ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित हज प्रशिक्षण प्राप्त होना आवश्यक है.
17. राज्य हज इस्पेक्टर के साथ उनके परिवार का कोई सदस्य हज पर जाने हेतु पात्र नहीं होगा.
18. कोई राज्य हज इंस्पेक्टर हज यात्रियों से किसी प्रकार का वित्तीय प्रतिफल नहीं प्राप्त करेगा। उन्हे समस्त सेवाएं निःशुल्क देनी होगी.
19. अर्ह आवेदकों का चयन कम्प्यूटर बेस्ड परीक्षा के उपरान्त साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा.
20. केवल सक्षम व समर्पित आवेदकों को आवेदन करने का सुझाव है। जो राज्य हज इंस्पेक्टर अपने दायित्वों का निर्वाहन ठीक प्रकार नहीं कर पायेंगे उनकी तैनाती निरस्त करते हुये उन्हें वापस भेज दिया जायेगा और उनके प्रति अनुसासनात्मक कार्यवाही प्रचलित की जायेगी. जिनके प्रति कॉसल जनरल ऑफ इण्डिया से प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होगी उनको ब्लेकलिस्ट करते हुए भविष्य में आवेदन पर रोक रहेगी.
21. इच्छुक आवेदकों से अनुरोध है कि आवेदन से पूर्व कृपया सकुर्लर का ठीक प्रकार से अध्ययन कर लें