UP Fatehpur News: फतेहपुर में अवैध खनन मामले को लेकर NGT ने डीएम और UPPCB पर लगाया जुर्माना ! जानिए क्या है मामला
Fatehpur News In Hindi
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने फतेहपुर (Fatehpur) के औंग थाना क्षेत्र (Aung Thana) में हुए अवैध मिट्टी खनन और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के मामले में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और डीएम को 10 हजार का जुर्माना लगाया है.
UP Fatehpur News: यूपी के फतेहपुर में औंग थाना क्षेत्र अंतर्गत हुए अवैध मिट्टी खनन को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal) यूपीपीसीबी के सदस्य सचिव और फतेहपुर के जिलाधिकारी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, क्योंकि उनकी ओर से अधिकरण की सहायता के लिए कोई मौजूद नहीं था.
अवैध खनन के मामले में डीएम फतेहपुर UPPCB पर 10 हजार का जुर्माना
इंडिया लीगल की ऑनलाइन प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने यूपीपीसीबी के सदस्य सचिव और फतेहपुर के जिला मजिस्ट्रेट पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, क्योंकि उनकी ओर से अधिकरण की सहायता के लिए कोई मौजूद नहीं है.
न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और डॉ. ए. सेंथिल वेल की प्रधान पीठ ने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के औंग थाना क्षेत्र के पास अवैध खनन और इस तरह के अवैध खनन के कारण पेड़-पौधों और पहाड़ियों के विनाश के मुद्दे पर विचार किया. दिनांक 08.05.2024 के आदेश द्वारा प्रतिवादियों को पक्षकार बनाया गया तथा उन्हें नोटिस जारी किया गया.
सीपीसीबी ने जवाब दाखिल कर खुलासा किया है कि साधारण मिट्टी के खनन की अनुमति उस व्यक्ति को दी गई थी, जिसने 3200 एम3 साधारण मिट्टी के स्थान पर 6732 एम3 का खनन किया था, इस प्रकार खनन की गई मिट्टी की मात्रा के संदर्भ में खनन अनुमति का उल्लंघन किया गया तथा अत्यधिक खनन किया गया.
यद्यपि, यूपीपीसीबी द्वारा रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है, लेकिन यूपीपीसीबी के वकील न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं.
यूपीपीसीबी की रिपोर्ट से पता चलता है कि खनन पट्टे का उल्लंघन करने के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. रिपोर्ट में यह नहीं दर्शाया गया है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए यूपीपीसीबी द्वारा कोई पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लगाया गया है.
ट्रिब्यूनल ने निर्देश दिया कि, "हालांकि सदस्य सचिव, यूपीपीसीबी और जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर ने जवाब दाखिल कर दिया है, लेकिन ट्रिब्यूनल की सहायता के लिए उनकी ओर से कोई भी मौजूद नहीं है, इसलिए हम उन दोनों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाते हैं, जिसे दो सप्ताह के भीतर एनजीटी बार एसोसिएशन के पास जमा करना होगा।" और मामले को 03.12.2024 के लिए सूचीबद्ध कर दिया
ख़बर को इंडिया लीगल से किया गया है इसके लिए युगान्तर प्रवाह जिम्मेदार नहीं हैं.