CAA हिंसा मामला:योगी सरकार को हाईकोर्ट की फटकार..तत्काल हटाएं पोस्टर..!

CAA क़ानून को लेकर लखनऊ में हुई हिंसा मामले में सरकार की तरफ़ से हिंसा के आरोपियों की फोटो सार्वजनिक करने और पोस्टर लगाने के मामले में सरकार को जमकर फटकार लगाई है..पढ़े युगान्तर प्रवाह की एक रिपोर्ट।

CAA हिंसा मामला:योगी सरकार को हाईकोर्ट की फटकार..तत्काल हटाएं पोस्टर..!
लखनऊ में लगाए गए पोस्टर।फ़ोटो साभार गूगल

प्रयागराज:सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में योगी सरकार को जमकर फटकार लगाई।दरअसल बीते दिनों नागरिकता कानून को लेकर लखनऊ में हुई हिंसा मामले में पुलिस द्वारा आरोपियों की फ़ोटो जारी कर उनकी होर्डिंग्स सार्वजनिक स्थलों पर लगवाई गईं थीं।हाईकोर्ट ने इस मामले में ख़ुद संज्ञान लिया था। (lucknow caa violence poster)

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जिसके बाद सोमवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सरकार से कहा है कि होर्डिंग्स को तत्काल सार्वजनिक जगहों से हटवाए।

नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध में हुई हिंसा के बाद आरोपियों की होर्डिंग्स लगाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ के डीएम और पुलिस कमिश्नर को इन पोस्टर-बैनर्स को तत्‍काल हटाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने हिंसा के दौरान नामजद लोगों के नाम, पते और फोटो को भी सार्वजनिक न करने का निर्देश दिया है।

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साथ ही इस मामले में 16 मार्च तक अनुपालन रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। यह आदेश चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बिना कानूनी उपबंध के नुकसान वसूली के लिए पोस्टर मे फोटो लगाना अवैध है। यह निजता अधिकार का हनन है। बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये किसी की फोटो सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित करना गलत है।

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