Fatehpur UP News: फतेहपुर में ग्राम प्रधान की दबंगई ! तालाब में बनाया मैरिज हॉल, शिकायतकर्ता पर तान दी पिस्टल
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उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के फतेहपुर (Fatehpur) में एक ग्राम प्रधान ने तालाबी नंबर में ही मैरिज हॉल बना दिया. शिकायतकर्ता ने जब शिकायत की तो उसके साथ मारपीट करते हुए पिस्टल तान दी. मामला गाजीपुर थाना क्षेत्र के शाह गांव है
UP Fatehpur News: यूपी के फतेहपुर में सत्तारूढ़ दल से जुड़े एक एक ग्राम प्रधान ने दबंगई के बल पर तालाबी नंबर पर ही एक आलीशान मैरिज हॉल बना दिया. जब गांव के व्यक्ति ने इसकी शिकायत की तो उसके साथ मारपीट करते हुए पिस्टल तान दी.
मामला गाजीपुर थाना (Ghazipur Thana) क्षेत्र के शाह गांव का है. पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. बताया जा रहा है कि तत्कालीन तहसीलदार ईवेंद्र सिंह ने इस अवैध निर्माण को हटाने का आदेश भी जारी किया था.
पिछले 11 सालों से बना है अवैध गेस्ट हाउस
फतेहपुर (Fatehpur) के गाजीपुर थाना (Ghazipur Thana) के शाह गांव निवासी विद्यासागर उर्फ बड़े लोहार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि गांव के दबंग अशोक कुमार सिंह पुत्र रघुराज सिंह, सुशील सिंह और सुनील सिंह पुत्रगण अशोक कुमार सिंह ने तालाबी भूमि नं 3008 के रकबा 0.00720 हे0 में करीब 11 वर्ष से कब्जा कर रहा है और उसमें मैरिज हॉल बना लिया है.
बड़े लोहार ने कहा कि जब इसकी शिकायत की गई तो बीते 26 नवंबर को लेखपाल के और नायब तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर जमीन की पैमाइश की. आरोप है कि राजस्व टीम के जाने के बाद शाम करीब साढ़े पांच बजे ग्राम प्रधान सुशील सिंह और उसके भाई सुनील सिंह ने विद्यासागर के साथ गाली गलौज करते हुए मारापीटा साथ ही पिस्टल तानते हुए परिवार को जान से मारने की धमकी दी.
बड़े लोहार ने बताया कि मेरे और परिवार के साथ अगर कोई भी अनहोनी होती है तो उसमें ये लोग ही जिम्मेदार होंगे. वहीं गाजीपुर थाना प्रभारी प्रमोद कुमार मौर्य ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच की जा रही है.
भाजपा से जुड़े हैं ग्राम प्रधान, एक साल पहले हुआ था आदेश
सुशील सिंह शाह ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान हैं साथ ही भाजपा प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष हैं. बताया जा रहा है कि गांव के विद्यासागर उर्फ बड़े लोहार ने अवैध निर्माण को लेकर कई बार शिकायत की थी. तालाबी नंबर की कई बार पैमाइश भी हो चुकी है. तत्कालीन तहसीलदार ईवेंद्र सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा था कि..
आदेश किया जाता है कि भूमि स्थित ग्राम-शाह परगना अयाह शाह तहसील व जिला फतेहपुर की गाटा सं0-3008/0.0720 हे० तालाब की भूमि से प्रतिवादी अशोक कुमार सिंह पुत्र रघुराज सिंह नि० शाह परगना अयाह शाह तहसील व जिला फतेहपुर को बेदखल करते हुये क्षतिपूर्ति मू०-99,000.00 रु० आरोपित किया जाता है.
प्रतिवादी यदि स्वयं अपना अवैध कब्जा नहीं हटाता तो अवैध कब्जा हटाने में आये निष्पादन व्यय का भुगतान प्रतिवादी करेगा. क्षतिपूर्ति की वसूली व कब्जा बेदखली हेतु सम्बंधित कर्मचारी को आदेश की प्रति प्रेषित की जाये. बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो.
जानकारी के अनुसार आदेश बीते एक वर्ष पहले जारी किया गया था उसके बाउजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. रसूख और सतारूढ़ दल से जुड़े रहने के चलते प्रशासन भी हस्तक्षेप करने से पीछे हट रहा है. जानकार बताते हैं कि इस प्रकरण में ग्राम प्रधान अधिकारियों के साथ मिलकर नई योजना बनाते हुए मामले को निपटाने की योजना बना रहे हैं.