Fatehpur News: फतेहपुर में 19 साल बाद मदीना मस्जिद पर चलेगा बुलडोजर ! जानिए क्या कहा कोर्ट ने
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उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के फतेहपुर (Fatehpur) मलवां (Malwan) स्थित मदीना मस्जिद (Madina Masjid) को अवैध मानते हुए तहसील कोर्ट ने हटाने का आदेश जारी किया है. हिंदू संगठन इसको लेकर 19 सालों से लड़ाई लड़ रहा था.
Fatehpur News: यूपी के फतेहपुर में बनी मदीना मस्जिद (Madina Masjid) को लेकर बिंदकी तहसील कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए इसे अवैध माना है. फैसले के बाद हिंदू संगठन इसे न्याय की जीत बता रहे हैं वहीं मस्जिद पक्षकार इसे गलत बताते हुए ऊपरी अदालत में चुनौती देने की बात कर रहे हैं.
बताया जा रहा है कि मलवां (Malwan) में बनी मदीना मस्जिद को हटाने को लेकर बीते 21 जुलाई को हिंदू संगठन ने कस्बे में एक महापंचायत की थी और प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था. मामले की गंभीरता को समझते हुए डीएम ने 15 दिन के भीतर निस्तारण की बात कही थी.
मदीना मस्जिद को लेकर क्यों हो रहा है विवाद (Fatehpur Madina Masjid)
फतेहपुर के मलवां (Malwan) गांव कोटिया रोड में बनी मदीना मस्जिद को लेकर हिंदू संगठन साल 2005 से लगातार लड़ाई लड़ रहा है. प्रशासन के कई नुमाइंदे बदले लेकिन संगठन अपने दावे में डटा रहा. उनका कहना था कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी वह सरकारी भूमि है जिसपर अवैध तरीके से निर्माण कराया गया है.
वहीं मस्जिद कमेटी के सदस्य छेदी अली पुत्र अशरफ़ अली का कहना है कि साल 1976 में ग्राम प्रधान ने मस्जिद के नाम पर तीन बिस्वा जमीन पट्टे के रूप में दी थी. मस्जिद सुन्नी वक्फ बोर्ड में भी रजिस्टर्ड है.
विहिप के प्रांत उपाध्यक्ष वीरेंद्र पांडेय कहते हैं कि ऊसर, बंजर और तालाबी नंबर पर पट्टा करने का अधिकार नहीं है ये ग्राम पंचायत की जमीन है साथ ही वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड होने से ज़मीन रजिस्टर्ड नहीं हो जाती है. उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर किसी भी अवैध निर्माण के लिए पक्षधर नहीं हैं.
बिंदकी तहसील कोर्ट ने क्या दिया आदेश
मलवां (Malwan) में बनी मदीना मस्जिद को लेकर बिंदकी तहसील कोर्ट ने गुरुवार को आदेश जारी करते हुए कहा है कि ग्राम-मलवां परगना कोटिया गुनीर तहसील बिन्दकी जिला-फतेहपुर की गाटा संख्या- 1334मि०/0240 हेक्टयर बंजर में रकबा 0.0180 हेक्टेयर, गाटा संख्या- 1429मि०/ 0.7610 हेक्टेयर ऊसर में से 0.0040 हेक्टेयर मस्जिद बनाकर अवैध कब्जा कर ग्राम सभा की संपत्ति को क्षतिपूर्ति पहुंचने के कारण 60.500 रुपये की क्षतिपूर्ति भारित करते हुए बेदखली किए जाने का आदेश पारित किया जाता है.
साथ ही राजस्व निरीक्षक को निर्देशित किया जाता है कि आवश्यक पुलिस बल लेकर अवैध कब्जा हटवाकर रिपोर्ट जल्द से जल्द न्यायालय में प्रस्तुत करें. वहीं कोर्ट के इस आदेश को मस्जिद पक्षकार गलत बताते हुए ऊपरी अदालत में चैलेंज करने की बात कर रहे हैं.
कोर्ट के आदेश के बाद क्या कहा हिंदू संगठन ने
मलवां में बनी मदीना मस्जिद में कोर्ट के फैसले के बाद युगान्तर प्रवाह से बातचीत करते हुए विहिप प्रांत उपाध्यक्ष वीरेंद्र पांडेय कहते हैं कि ये फैसला हमारे सभी हिंदू संगठन के कड़े संघर्षों का नतीजा है. साल 2005 से जारी इस संघर्ष में कई सरकारें आईं और गईं लेकिन फैसला नहीं हुआ.
उन्होंने भाजपा सरकार की पारदर्शिता वाली नीति और जिला प्रशासन की कार्रवाई को सही बताते हुए सराहना की है. उन्होंने कहा है कि प्रशासन जल्द से जल्द इसका ध्वस्तीकरण कराकर फिर से तालाब में परिवर्तित करते हुए ग्रामीण इलाके को न्याय दें.
वीरेंद्र पांडेय कहते हैं कि अवैध कब्जा किसी भी प्रकार का हो मान्य नहीं है. बातचीत करते हुए आगे कहते हैं कि जिले में जितने भी ऐसे अवैध निर्माण हैं उनके लिए एक कोर्ट में वो रिट दाखिल करने वाले हैं.