Fatehpur Judgment News : फतेहपुर में नाबालिग से रेप के मामले में अभियुक्त को दस वर्ष की सज़ा
फतेहपुर में नाबालिग को अगवा कर रेप करने के मामले में अदालत ने अभियुक्त को दस वर्ष का कठोर कारावास व 30 हज़ार रुपए अर्थदंड की सज़ा सुनाई है.
Fatehpur News : फतेहपुर की अपर सत्र न्यायाधीश पॉस्को एक्ट कोर्ट ने नाबालिग लड़की को अगवा कर रेप के मामले में दोषी को दस वर्ष का कठोर कारावास औऱ 30 हज़ार रुपए का अर्थदंड लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से केस लड़े शासकीय अधिवक्ता धमेंद्र उत्तम ने बताया कि हुसैनगंज थाना क्षेत्र अंर्तगत साल 2014 में एक 14 वर्षीय लड़की को अभियुक्त राकेश लोधी निवासी अहमदपुर थाना हुसैनगंज जबरन अगवा कर ले गया था औऱ रेप की वारदात को अंजाम दिया था.
घटना के अगले दिन 7 मई 2014 को स्थानीय थाने में पीड़िता के पिता की ओर से अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था. पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी को गिरफ्तार किया था.
धर्मेंद्र उत्तम ने बताया कि मामले में कुल सात गवाह कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हुए. अपर न्यायाधीश पास्को कोर्ट मोहम्मद अहमद खान की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए दोषी को दस वर्ष का कठोर कारावास औऱ 30 हज़ार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई.