Motor Vehicle Act

उत्तर-प्रदेश  कानपुर 

Up News: नाबालिगों ने चलाए यदि वाहन ! अभिभावकों को खानी पड़ी सकती है 3 साल की जेल की हवा

Up News: नाबालिगों ने चलाए यदि वाहन ! अभिभावकों को खानी पड़ी सकती है 3 साल की जेल की हवा उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं (Road Accident) में हो रहे इजाफ़े को देखते हुए कड़े कदम प्रशासन द्वारा उठाये गए हैं. 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों (Minors) को अब स्कूटी, मोटसाइकिल या कार चलाने पर प्रतिबंध (Banned) लगा दिया है. ये प्रतिबंध बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए लगाया गया है. यदि इसके बावजूद भी बच्चा कोई वाहन चलाते पकड़ा जाता है तो वाहन जिसके नाम होगा, उसके विरुद्ध 3 साल की सजा और 25 हज़ार का जुर्माना भरना (Pay Fine) होगा. परिवहन विभाग ने आदेश भी जारी किए हैं. कानपुर में इस आदेश का असर दिखाई दिया है.
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उत्तर-प्रदेश  राष्ट्रीय 

Truck Drivers Strike: हिट एंड रन कानून के खिलाफ देश-भर में ट्रक ड्राइवरों ने किया हाइवे पर चक्का जाम ! पुलिस के छूट गए पसीने, घण्टों जाम में फंसकर राहगीरों का मना नया वर्ष

Truck Drivers Strike: हिट एंड रन कानून के खिलाफ देश-भर में ट्रक ड्राइवरों ने किया हाइवे पर चक्का जाम ! पुलिस के छूट गए पसीने, घण्टों जाम में फंसकर राहगीरों का मना नया वर्ष हिट एंड रन कानून (Hit And Run Law) को लेकर नया कानून बनने से यूपी समेत भारत के तमाम राज्यों में ट्रक ड्राइवरो ने हाइवे चक्का जाम (Truck Drivers Blocked Highway) करते हुए इस नियम का विरोध जताया है. कानपुर समेत उसके आसपास के कई जिलों का यातायात ठप हो जाने से राहगीरों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है. साल के पहले दिन कार से घूमने निकले वाहन स्वामियों का घण्टों जाम में फंसकर ही साल मना. कुछ जगहों पर पुलिस प्रशासन के भी पसीने छूट गए.
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