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Read More... Up News: नाबालिगों ने चलाए यदि वाहन ! अभिभावकों को खानी पड़ी सकती है 3 साल की जेल की हवा
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By Vishal Shukla
उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं (Road Accident) में हो रहे इजाफ़े को देखते हुए कड़े कदम प्रशासन द्वारा उठाये गए हैं. 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों (Minors) को अब स्कूटी, मोटसाइकिल या कार चलाने पर प्रतिबंध (Banned) लगा दिया है. ये प्रतिबंध बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए लगाया गया है. यदि इसके बावजूद भी बच्चा कोई वाहन चलाते पकड़ा जाता है तो वाहन जिसके नाम होगा, उसके विरुद्ध 3 साल की सजा और 25 हज़ार का जुर्माना भरना (Pay Fine) होगा. परिवहन विभाग ने आदेश भी जारी किए हैं. कानपुर में इस आदेश का असर दिखाई दिया है.
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